250 रुपए में खरीदा था 500 एमएल सल्फ्यूरिक एसिड, बिक्री का रिकॉर्ड और वैध लाइसेंस नहीं मिलने पर पुलिस ने दर्ज किया अपराध
दुर्ग-भिलाई। बालोद में 22 वर्षीय युवती पर हुए एसिड अटैक की जांच में तेजाब की खरीद का कनेक्शन दुर्ग से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, वारदात में इस्तेमाल किया गया 500 एमएल सल्फ्यूरिक एसिड दुर्ग की एक साइंटिफिक प्रोडक्ट दुकान से 250 रुपए में खरीदा गया था। जांच के दौरान दुकान संचालक शोभराज यदु तेजाब की बिक्री से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पद्मनाभपुर पुलिस ने उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय और इस्तेमाल अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के तहत मामला दर्ज किया है।
27 सितंबर को खरीदा था एसिड
पुलिस जांच में सामने आया कि बालोद एसिड अटैक के आरोपी यश कुमार सोनकर और करण कुंजाम ने 27 सितंबर को दुर्ग स्थित दुकान से 500 एमएल सल्फ्यूरिक एसिड खरीदा था। आरोपियों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने तेजाब की बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की। जांच में दुकान संचालक द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।
लाइब्रेरी से लौट रही युवती पर किया था हमला
बालोद में 5 अक्टूबर को 22 वर्षीय युवती पर एसिड अटैक हुआ था। एमए की पढ़ाई पूरी कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही युवती सुबह करीब 9:30 बजे आमापारा स्थित लाइब्रेरी गई थी। दोपहर में घर लौटते समय सिंचाई कॉलोनी में आत्मानंद स्कूल के पास एक युवक ने पीछे से आकर उसके चेहरे पर ज्वलनशील तरल पदार्थ फेंक दिया।
हमले में युवती का चेहरा और दोनों हाथ गंभीर रूप से झुलस गए थे। उसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थीं। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया।
दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
मामले में बालोद पुलिस ने यश कुमार सोनकर और करण कुंजाम को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, यश को युवती के दूसरे लड़कों से बातचीत करने का संदेह था। इसी बात को लेकर उसने अपने दोस्त करण के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई। जांच के अनुसार, 5 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:15 बजे यश के कहने पर करण ने युवती पर तेजाब फेंका।
दस्तावेज मांगे तो नहीं दिखा सका रिकॉर्ड
बालोद पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर 14 अक्टूबर को ऑनलाइन सीसीटीएनएस के माध्यम से मामला दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने दुकान संचालक शोभराज यदु, निवासी सुभाष नगर, दुर्ग को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस का कहना है कि संचालक ने दोनों आरोपियों को तेजाब बेचने की बात स्वीकार की।
पुलिस ने बीएनएसएस की धारा 94 के तहत नोटिस देकर तेजाब बिक्री का लाइसेंस, बिक्री रजिस्टर और खरीदारों के नाम-पते, पहचान पत्र व मोबाइल नंबर से संबंधित मूल दस्तावेज मांगे। संचालक इन दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद उसके खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया।
आगे की जांच जारी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) शोभराज अग्रवाल के अनुसार, बालोद की घटना में इस्तेमाल किए गए तेजाब की खरीद दुर्ग की दुकान से होने की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की गई है। मामले की विवेचना जारी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।