14, 15, 22, 25 और 26 सितंबर को पशुवध गृह से लेकर होटल और रेस्टोरेंट तक निगरानी, बिक्री या परोसने पर सामान जब्त कर होगी कार्रवाई
रायपुर। शहर में आगामी पांच धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने निर्धारित दिनों में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। गणेश चतुर्थी, पर्युषण, डोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी सहित अलग-अलग पर्वों के अवसर पर निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन दुकानों और पशुवध गृहों को बंद रखना अनिवार्य होगा। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में भी इन दिनों मांस-मटन बेचने या परोसने की अनुमति नहीं रहेगी।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर इस संबंध में आदेश जारी किया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित तिथियों में यदि किसी दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री पाई गई तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी। संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
इन तारीखों में रहेगा प्रतिबंध
नगर निगम के अनुसार 14 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तथा 26 सितंबर को पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।
होटल और रेस्टोरेंट भी दायरे में
प्रतिबंध का दायरा केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रखा गया है। होटल, रेस्टोरेंट और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों पर भी निगम की नजर रहेगी, जहां मांस-मटन की बिक्री या परोसने की संभावना है। जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लंघन पर तत्काल जब्ती
नगर निगम की टीमें प्रतिबंधित दिनों में बाजारों और संबंधित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगी। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर मांस-मटन जब्त करने के साथ संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।