सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायालय घोषित; मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद जारी हुई अधिसूचना
रायपुर। प्रदेश में प्रतियोगी और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल व अनियमितता के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य शासन ने तीन विशेष अदालतें गठित की हैं। रायपुर, बिलासपुर और कोरिया के जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया गया है। कोरिया जिले की विशेष अदालत बैकुंठपुर में लगेगी।
विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इन अदालतों में परीक्षा के दौरान नकल और अनुचित साधनों के उपयोग से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।
2024 के कानून के तहत व्यवस्था
यह कदम सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत उठाया गया है। अधिसूचना में अधिनियम की धारा 12-क की उपधारा (2) का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत तीनों जिलों की अदालतों को विशेष न्यायालय घोषित किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र से सलाह-मशविरा करने के बाद अधिसूचना जारी हुई। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अधिसूचना की प्रति भेजकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। तीनों न्यायालय अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले परीक्षा संबंधी मामलों की सुनवाई करेंगे।