कारखाना अधिनियम के उल्लंघन पर संचालन पर रोक, प्रबंधन को सुरक्षा उपाय पूरे करने के निर्देश
रायपुर के सिलतरा स्थित गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड के पैलेट प्लांट में हुए हादसे के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन और 6 मजदूरों की मौत के मद्देनज़र प्लांट संचालन पर तत्काल रोक लगा दी है।
रायपुर। सिलतरा स्थित गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के 1.8 एमटीपीए पैलेट प्लांट में हुई गंभीर दुर्घटना के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए विनिर्माण और मेंटेनेंस कार्यों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है।
जानकारी के अनुसार 26 सितंबर को ट्रेवलिंग ग्रेट बिल्डिंग के फर्नेस चेंबर पीएम-02 में कार्य के दौरान कास्टेबल वाल और एक्रेशन गिरने से बड़ा हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 6 कर्मचारियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। घायलों का इलाज श्री नारायणा हॉस्पिटल, रायपुर में जारी है।
जांच में पाया गया कि प्रबंधन ने कारखाना अधिनियम, 1948 के कई प्रावधानों का पालन नहीं किया था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक कंपनी श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरी प्रावधानों का पालन नहीं करेगी, तब तक प्लांट का संचालन बंद रहेगा। घटना के बाद प्रबंधन ने मृत श्रमिकों के आश्रितों को कुल 46 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और प्रत्येक मृतक परिवार से एक सदस्य को स्थायी रोजगार देने का आश्वासन भी दिया है।