60 दिनों के भीतर आपत्ति–सुझाव आमंत्रित, प्रशासनिक सीमाओं में होगा पुनर्गठन
रायपुर जिले में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है। नवा रायपुर अटल नगर को नई तहसील के रूप में सृजित करने का प्रस्ताव जारी करते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी है।
रायपुर। रायपुर जिले में नई तहसील के गठन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। नवा रायपुर अटल नगर को नई तहसील के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यह अधिसूचना 19 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है।
अधिसूचना के अनुसार, रायपुर जिले की मौजूदा तहसीलें रायपुर, मंदिर हसौद, गोबरा नवापारा और अभनपुर की सीमाओं में आंशिक परिवर्तन कर नवा रायपुर अटल नगर तहसील का गठन प्रस्तावित किया गया है। यह निर्णय पूर्व में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया था।
प्रस्तावित नई तहसील में कुल छह राजस्व निरीक्षक मंडलों के अंतर्गत 20 पटवारी हल्कों के 39 गांवों को शामिल किया जाएगा। इनमें पलौद, मंदिर हसौद, केंद्री, तोरला, सेरीखेडी और रायपुर-18 कांदुल क्षेत्र के गांव शामिल हैं।
अधिसूचना में नई तहसील की भौगोलिक सीमाएं भी स्पष्ट की गई हैं। इसके अनुसार उत्तर में मंदिर हसौद, दक्षिण में अभनपुर, पूर्व में गोबरा नवापारा और पश्चिम में रायपुर तहसील की सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर आम नागरिकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर अटल नगर को लिखित रूप में अपने सुझाव या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
राज्य सरकार का मानना है कि नई तहसील के गठन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और स्थानीय स्तर पर नागरिकों को राजस्व एवं अन्य सरकारी सेवाएं अधिक सुगमता से उपलब्ध होंगी। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के परीक्षण के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।