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शुरुआती महीनों में ब्याज देकर जीता भरोसा, फिर ऑफिस बंद कर फरार
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फाइनेंस अप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के नाम से चला रहा था स्कीम
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आरोपी युवक गिरफ्तार, आईफोन, लैपटॉप और नोट गिनने की मशीन जब्त
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कई बैंकों के खातों में निवेशकों का पैसा कराया गया जमा
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर निवेश ठगी का मामला सामने आया है। हर महीने 6 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर 76 निवेशकों से 3 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी की गई। शुरुआत में ब्याज का भुगतान कर भरोसा जीतने के बाद आरोपी ने अचानक ऑफिस बंद कर दिया और फरार हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
दुर्ग-भिलाई। दुर्ग जिले में पैसा दोगुना करने और क्रिप्टो ट्रेडिंग से मोटा मुनाफा दिलाने के नाम पर 76 निवेशकों से 3 करोड़ 8 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने इस मामले में फाइनेंस अप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के संचालक हार्दिक कुदेषिया (22) को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अग्रसेन चौक, नेहरू नगर सुपेला में कार्यालय खोलकर खुद को क्रिप्टो ट्रेडिंग विशेषज्ञ बताया। उसने निवेशकों को हर महीने 6 प्रतिशत मुनाफा देने का झांसा दिया। शुरुआत में कुछ महीनों तक नियमित ब्याज का भुगतान किया गया, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ता चला गया। शिकायत के मुताबिक, मार्च 2025 में भिलाई शांति नगर निवासी एक युवक की मुलाकात हार्दिक कुदेषिया से हुई थी। आरोपी के झांसे में आकर उसने अपने और अपने पिता अनुराग के खातों से ऑनलाइन और नकद माध्यम से करीब 20 लाख रुपए निवेश किए। इसी तरह अन्य निवेशक भी इस स्कीम में जुड़ते चले गए।
अक्टूबर 2025 तक निवेशकों को ब्याज मिलता रहा, लेकिन नवंबर से अचानक भुगतान बंद हो गया। जब निवेशक आरोपी के कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी निवेशकों की रकम लेकर फरार हो चुका है। इसके बाद पीड़ितों ने सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अलग-अलग बैंकों—बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक—के खातों में निवेशकों का पैसा जमा कराया। इसके बाद मोबाइल में बायनेस एप के जरिए भारतीय मुद्रा को डॉलर में बदलकर क्रिप्टो ट्रेडिंग करने का दावा करता था। मुनाफे का एक हिस्सा निवेशकों को, जबकि 3 प्रतिशत एजेंटों को दिया जाता था।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आईफोन 16 प्रो, लैपटॉप, रुपए गिनने की मशीन, निवेशकों के इकरारनामे और अन्य अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ धारा 318(2), 318(4) और 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है। उसे न्यायालय में पेश कर आगे की विवेचना की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस ठगी में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।