खाद्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किए निर्देश, आधार और श्रमिक पंजीयन पर मिलेगा नया कनेक्शन
राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए 5 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को दिशा-निर्देश जारी कर योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
रायपुर। प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी (गैस) सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, पात्र प्रवासी मजदूरों को यह गैस सिलेंडर अधिकृत एलपीजी वितरकों के वितरण केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड (सहमति सहित) और श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र मजदूरों को नया गैस कनेक्शन और रिफिल सिलेंडर प्रदान किया जाएगा, जिससे वे आसानी से स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर सकें।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने एलपीजी वितरकों को निर्देशित किया है कि वे 5 किलो सिलेंडरों के दैनिक स्टॉक, बिक्री और शेष मात्रा का नियमित रिकॉर्ड संधारित करें। जिला प्रशासन इन अभिलेखों का समय-समय पर निरीक्षण करेगा। इसके अलावा, सिलेंडरों के दुरुपयोग और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए जिला प्रशासन को सख्त निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन ने कलेक्टरों को यह भी निर्देशित किया है कि योजना का अधिकतम लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे, इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।