दुर्ग में धमकाने और मनमानी रकम मांगने की शिकायत पर कार्रवाई, 3.79 लाख रुपए नकद, ब्लैंक चेक, कोरे स्टाम्प और हिसाब की डायरी जब्त
दुर्ग-भिलाई। ब्याज पर रकम देने के बाद मनमाने तरीके से वसूली करने और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में वैशालीनगर पुलिस ने मां-बेटी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे और संबंधित ठिकानों की तलाशी में कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपए नकद मिले हैं। पुलिस ने लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, अलग-अलग बैंकों के ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर भी जब्त किए हैं। मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार महिलाओं की पहचान बबली साहू उर्फ बबली निरंजन (42) और ज्योति निरंजन (27) के रूप में हुई है। वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्टूबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वर्ष 2024 में 50 हजार रुपए ब्याज पर लिए थे। इसके बदले सुरक्षा के तौर पर ब्लैंक चेक और हस्ताक्षर किया हुआ कोरा स्टाम्प पेपर दिया था।
72,500 रुपए चुकाने के बाद भी मांगी रकम
शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसने 29 सप्ताह तक हर सप्ताह 2,500 रुपए के हिसाब से कुल 72,500 रुपए चुका दिए थे। इसके बावजूद उससे 1 लाख 50 हजार रुपए अतिरिक्त मांगे जा रहे थे। रकम देने में देरी होने पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया कि पूनम और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर दबाव बनाया जा रहा था।
इसी मामले में पूनम की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी परेशानी की शिकायत की। उसके अनुसार, उसने एक लाख रुपए ब्याज पर लिए थे और 28 सप्ताह तक हर सप्ताह पांच हजार रुपए के हिसाब से कुल 1 लाख 40 हजार रुपए चुका दिए थे। इसके बाद भी उससे कथित तौर पर अतिरिक्त रकम की मांग की गई और धमकाया गया।
तलाशी में नकदी और लेन-देन के दस्तावेज मिले
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पूछताछ और तलाशी के दौरान बबली साहू के कब्जे से 99 हजार 900 रुपए नकद बरामद हुए। वहीं, सीमा यादव के मकान की तलाशी में करीब 2 लाख 80 हजार रुपए मिले। इस तरह कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने ब्याज के लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी कब्जे में लिए हैं। इन दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
पहले भी दर्ज हो चुके हैं मामले
पुलिस के मुताबिक, बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के खिलाफ सुपेला थाने में कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं में पहले भी दो मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों महिलाओं को 28 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 308(5), 3(5) और कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है, जबकि मामले में एक अन्य आरोपी फरार बताया गया है।