1200 वर्गफीट प्लॉट का सौदा कर मकान बनाने के नाम पर भी ली रकम, असली मालिक का पता चलने पर लौटाने का किया था वादा; तीनों चेक हुए बाउंस
भिलाई। जमीन की खरीदी-बिक्री के नाम पर दूसरे की संपत्ति का सौदा कर लाखों रुपये की रकम वसूलने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने एक व्यक्ति को कोहका क्षेत्र में 1200 वर्गफीट का प्लॉट अपनी जमीन बताकर बेच दिया और मकान निर्माण के नाम पर भी उससे रकम लेते रहे। बाद में जमीन की वास्तविक मालकिन कोई दूसरी महिला निकली। इस तरह कुल 24 लाख 28 हजार रुपये की धोखाधड़ी के मामले में सुपेला पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड कोहका निवासी मोहन लाल देवांगन ने 7 अप्रैल 2025 को दुर्ग पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में मकान बनाने के लिए जमीन की तलाश के दौरान उनकी मुलाकात अवतार सिंह से हुई थी। अवतार सिंह ने अपने साथी के साथ जमीन की खरीदी-बिक्री का कारोबार करने की जानकारी देकर मौजा कोहका स्थित खसरा नंबर 1704/88 में 1200 वर्गफीट का प्लॉट दिखाया। बातचीत के बाद जमीन का सौदा तय हुआ और 30 सितंबर 2016 को उनके पक्ष में रजिस्ट्री करा दी गई।
शिकायतकर्ता के अनुसार जमीन खरीदने और मकान निर्माण के नाम पर आरोपियों ने अलग-अलग किस्तों में 23 लाख 28 हजार रुपये प्राप्त किए। बाद में जानकारी मिली कि जिस जमीन पर मकान निर्माण कराया जा रहा था, उसका वास्तविक स्वामित्व माया सिंह नामक महिला के पास है। इस खुलासे के बाद जमीन के सौदे पर सवाल खड़े हो गए।
रकम लौटाने के लिए दिए चेक भी हुए अनादरित
मामले के सामने आने के बाद आरोपियों ने 22 सितंबर 2018 को इकरारनामा तैयार कर रकम वापस करने की सहमति दी। इसमें 23 लाख 28 हजार रुपये के साथ रजिस्ट्री खर्च के एक लाख रुपये मिलाकर कुल 24 लाख 28 हजार रुपये लौटाने का आश्वासन दिया गया। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक की सुपेला शाखा के तीन चेक दिए गए, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण तीनों चेक अनादरित हो गए।
दूसरे व्यक्ति के नाम भी कराई जमीन की रजिस्ट्री
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि 16 मार्च 2021 को मौजा कोहका की खसरा नंबर 1704/2 स्थित 1200 वर्गफीट जमीन की रजिस्ट्री चिरंजीवन कोनार नामक व्यक्ति के नाम भी कथित तौर पर फर्जी तरीके से कराई गई। आरोपियों पर वास्तविक भूमि स्वामी को भुगतान किए बिना कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से जमीन के लेन-देन में धोखाधड़ी करने का आरोप है।
शिकायत की जांच के बाद स्मृतिनगर चौकी और सुपेला थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 1635/2026 के तहत धारा 420, 120बी और 34 भादवि के अंतर्गत मामला दर्ज किया। जांच के दौरान अवतार सिंह और मनोज कुमार सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस जमीन से जुड़े दस्तावेजों और मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।