- 50 डेसिबल की सीमा के बीच बिना अनुमति संचालन, हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद उल्लंघन
- बिलासपुर और बलरामपुर में तेज आवाज से हो चुकी हैं मौतें, पुलिस ने जारी की चेतावनी
रायपुर। बोर्ड परीक्षाओं के बीच राजधानी में ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) की परीक्षाएं शुरू होने और छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं 20 फरवरी से प्रस्तावित होने के मद्देनजर पुलिस ने बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई करते हुए वाहन और उपकरण जब्त कर लिया। मौके पर ध्वनि स्तर 95 से 110 डेसिबल रिकॉर्ड किया गया, जबकि निर्धारित सीमा 50 डेसिबल है।
गोलबाजार क्षेत्र में कार्रवाई
सेंट्रल जोन के गोलबाजार थाना क्षेत्र में बिना अनुमति डीजे संचालन की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। जांच में पाया गया कि धमतरी निवासी डीजे संचालक कुणाल बावले नियमों की अनदेखी करते हुए तेज आवाज में डीजे बजा रहा था। अत्यधिक शोर के कारण क्षेत्र की शांति भंग हो रही थी और परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को परेशानी की आशंका थी। पुलिस ने कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर डीजे वाहन जब्त कर लिया।
न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी
डीजे संचालन को लेकर Supreme Court of India और Chhattisgarh High Court द्वारा पूर्व में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई आयोजनों में नियमों का उल्लंघन सामने आ रहा है।
पहले भी हो चुके हैं गंभीर हादसे
तेज ध्वनि के दुष्परिणाम पहले भी सामने आ चुके हैं। सितंबर 2025 में बिलासपुर में हिंदू नववर्ष शोभायात्रा के दौरान डीजे की तेज आवाज से एक मकान का छज्जा गिर गया था। हादसे में 5 बच्चों सहित 10 लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वहीं बलरामपुर में डीजे की तेज आवाज से एक युवक के सिर की नस फटने की घटना सामने आई थी। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान भी 15 वर्षीय किशोर की डीजे पर नृत्य करते समय हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है।
पहले दी गई थी सख्त चेतावनी
इससे पूर्व डीसीपी सेंट्रल जोन की अध्यक्षता में डीजे, साउंड सिस्टम, धुमाल पार्टी और टेंट संचालकों की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना पुलिस अनुमति डीजे का संचालन नहीं किया जाएगा तथा परीक्षा अवधि में विशेष सावधानी बरती जाएगी।
परीक्षा अवधि में रहेगी विशेष निगरानी
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान छात्रों के भविष्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति डीजे संचालन अथवा निर्धारित शर्तों के उल्लंघन पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।