कलेक्टर अभिजीत सिंह का आदेश जारी, नियम नहीं मानने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर हो सकती है कार्रवाई
दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
दुर्ग-भिलाई। जिले में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट तथा सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार दोपहिया वाहन चलाने वाले सभी अधिकारी-कर्मचारियों को हेलमेट पहनना होगा, जबकि चारपहिया वाहन चालकों और सवारों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी रहेगा। प्रशासन का मानना है कि सरकारी कर्मचारी स्वयं नियमों का पालन करेंगे तो आम नागरिकों में भी सकारात्मक संदेश जाएगा।
कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। विभाग प्रमुखों को इस आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी नियमों की अनदेखी करता पाया गया तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। इससे सरकारी महकमों में नियमों को लेकर गंभीरता बढ़ गई है।
इधर दुर्ग-भिलाई शहर में ट्रैफिक पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है। सुबह और शाम प्रमुख चौक-चौराहों पर हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग अब भी बिना सुरक्षा उपकरणों के वाहन चलाते नजर आते हैं।
प्रशासन का मानना है कि सिर्फ चालान से नहीं, बल्कि जागरूकता और अनुशासन से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती को एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।