खाद्य विभाग ने बढ़ाई वितरण अवधि, सभी उचित मूल्य दुकानों को समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश
प्रदेश के लाखों राशनकार्डधारी परिवारों को खाद्य विभाग ने राहत देते हुए अप्रैल से जून 2026 तक के एकमुश्त खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब हितग्राही 15 मई 2026 तक अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। विभाग ने सभी जिलों में समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े राशनकार्डधारी परिवारों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग ने अप्रैल से जून 2026 तक के एकमुश्त खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 मई 2026 कर दी है। इससे वे हितग्राही भी लाभान्वित हो सकेंगे, जो पूर्व निर्धारित अवधि में खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाए थे।
खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्यभर की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पात्र परिवारों को निर्धारित अवधि तक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग ने सभी जिला प्रशासन, संबंधित अधिकारियों और उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्देशित किया है कि वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न हो और सभी पात्र हितग्राहियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचे।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शासन की मंशा है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार खाद्यान्न योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से वितरण अवधि में विस्तार किया गया है। खाद्य विभाग ने राशनकार्डधारी परिवारों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपने नजदीकी राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर लें।