रसोई गैस कनेक्शन से लेकर डिजिटल पेमेंट तक नए प्रावधान लागू, एटीएम शुल्क, टैक्स नियम और रेल सेवाओं में भी बदलाव
नए महीने की शुरुआत के साथ देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए हैं। 1 जून 2026 से एलपीजी कनेक्शन, यूपीआई भुगतान, बैंकिंग सेवाओं, आयकर प्रावधानों और रेल यात्रा से जुड़े नए नियम प्रभावी हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों के खर्च, लेन-देन और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क और असुविधा से बचने के लिए नए नियमों की जानकारी जरूरी है।
LPG और PNG दोनों रखने वालों के लिए नई व्यवस्था
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोहरे गैस कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू किया है। जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन सक्रिय है, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। तेल कंपनियों ने इसके लिए कनेक्शन ट्रांसफर वाउचर की सुविधा शुरू की है, जिससे भविष्य में PNG रहित क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर एलपीजी कनेक्शन दोबारा सक्रिय कराया जा सकेगा।
UPI भुगतान में बढ़ी सुरक्षा
ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत खाते में राशि भेजने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नया यूपीआई नियम लागू हुआ है। अब गूगल पे, फोनपे और पेटीएम जैसे ऐप्स से भुगतान करते समय यूपीआई पिन दर्ज करने से पहले लाभार्थी का बैंक खाते में दर्ज वास्तविक नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।
एटीएम और नकद जमा नियमों में बदलाव
कई बैंकों ने मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की सीमा को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। निर्धारित मुफ्त लेन-देन सीमा पार होने पर नकद निकासी, बैलेंस जांच और मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाओं के लिए अधिक शुल्क देना पड़ सकता है।
वहीं, 50 हजार रुपये तक नकद जमा करने पर पैन कार्ड की अनिवार्यता में आंशिक राहत दी गई है। हालांकि 20 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीद-बिक्री और बड़े पारिवारिक उपहारों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य रहेगा।
15 जून तक जमा करना होगा एडवांस टैक्स
जिन करदाताओं की अनुमानित कर देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें 15 जून तक कुल टैक्स का 15 प्रतिशत एडवांस टैक्स के रूप में जमा करना होगा। देरी होने पर प्रति माह एक प्रतिशत ब्याज देना पड़ सकता है।
नौकरीपेशा वर्ग को कर राहत
पुरानी कर व्यवस्था के तहत बच्चों के शिक्षा भत्ते की कर-मुक्त सीमा बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। हॉस्टल भत्ता सीमा भी बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इसके अलावा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को 50 प्रतिशत एचआरए कर छूट वाले शहरों की श्रेणी में शामिल किया गया है।
चेन्नई उपनगरीय ट्रेनों का नया टाइम टेबल लागू
साउदर्न रेलवे ने चेन्नई बीच-तांबरम-चेंगलपट्टू रेल मार्ग पर संचालित 200 से अधिक उपनगरीय ट्रेनों का समय बदल दिया है। दैनिक यात्रियों को स्टेशन डिस्प्ले बोर्ड और रेलवे ऐप पर नया टाइम टेबल देखने की सलाह दी गई है।
पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात शुल्क में कटौती
केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात शुल्क में कमी की घोषणा की है। नए प्रावधान के तहत पेट्रोल पर 1.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 7 रुपये प्रति लीटर शुल्क घटाया गया है।
सोलर पैनल परियोजनाओं में ALMM नियम अनिवार्य
सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में एप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स (ALMM) नियमों को सख्ती से लागू कर दिया है। अब सरकारी योजनाओं और सब्सिडी आधारित परियोजनाओं में केवल स्वीकृत घरेलू सोलर मॉड्यूल का उपयोग किया जा सकेगा। इससे कीमतों में मामूली बढ़ोतरी संभव है, लेकिन घरेलू उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा।
आज से क्या-क्या बदला?
PNG होने पर LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा
UPI भुगतान से पहले दिखेगा लाभार्थी का वास्तविक नाम
एटीएम लेन-देन पर बढ़ सकता है अतिरिक्त शुल्क
15 जून तक एडवांस टैक्स जमा करना जरूरी
HRA और शिक्षा भत्ते में कर राहत
चेन्नई की 200 से ज्यादा लोकल ट्रेनों का समय बदला
पेट्रोल, डीजल और ATF निर्यात शुल्क में कटौती
सरकारी सोलर परियोजनाओं में ALMM नियम लागू।