
- कोर्ट ने कहा: स्वतंत्रता सेनानियों पर अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं
- फिर से ऐसा हुआ तो स्वत: संज्ञान लेकर होगी सख्त कार्रवाई
- राहुल गांधी की याचिका पर समन पर रोक, हाईकोर्ट ने किया था इनकार
वीर सावरकर पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सख्त लहजे में फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आजादी के नायकों के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना भाषा स्वीकार्य नहीं है और अगर भविष्य में ऐसा दोहराया गया तो न्यायालय स्वत: संज्ञान लेकर कदम उठाएगा।
नई दिल्ली (ए)। वीर सावरकर पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी चेतावनी मिली है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें आजादी दिलाई, और आज हम उनके प्रति कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं? यह अस्वीकार्य है।”
राहुल गांधी के वकील एएम सिंघवी ने जब पक्ष रखा, तो जस्टिस दत्ता ने पूछा—“क्या आपके मुवक्किल को यह जानकारी है कि इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए वीर सावरकर की प्रशंसा की थी? यदि इतिहास का ज्ञान अधूरा है, तो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अनर्गल टिप्पणी नहीं की जा सकती।”
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है, लेकिन स्पष्ट चेतावनी दी कि अगली बार ऐसा बयान दिया गया तो कोर्ट खुद संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करेगा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।