
कोरबा के करतला में दिल दहला देने वाली वारदात, 25 वर्षीय युवक की गाड़ी के बहाने अपहरण, पहचान लेने पर बेरहमी से कत्ल
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 25 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी फिरौती वसूलना चाहते थे, लेकिन जब पीड़ित ने उन्हें पहचान लिया तो उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। युवक को पहले अपहृत किया गया, फिर बोलेरो से कई बार कुचलने के बाद पत्थर से सिर फोड़कर हत्या की गई। कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
कोरबा (छत्तीसगढ़)। करतला थाना क्षेत्र में 25 साल के एक युवक की दर्दनाक हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मृतक युवक अमित साहू, नवाडीह गांव का रहने वाला था, जो किराए पर बोलेरो गाड़ी चलाता था। आरोपी उसी गांव के हेमलाल दिव्य (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24) हैं, जिन्होंने पैसों के लालच में यह साजिश रची।
अमित साहू
14 फरवरी 2024 को आरोपियों ने पहले गांव के ही एक व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया और उससे अमित के भाई को कॉल कर झांसा दिया कि बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना है। जैसे ही अमित बोलेरो लेकर निकला, तीनों आरोपी नकाब लगाकर पहले से घात लगाकर बैठे थे। रास्ते में गाड़ी रोकते ही उन्होंने अमित पर हमला किया, उसके हाथ-पैर बांधे और बोलेरो में जबरन डालकर जंगल की ओर ले गए।
जंगल में आरोपी अमित से फिरौती की मांग करने लगे, लेकिन जब अमित ने उनमें से एक को पहचान लिया और उसका नाम ले लिया, तो उन्होंने हत्या की ठान ली। तीनों ने अमित को उसकी ही बोलेरो से सात से आठ बार कुचला। जब वह पूरी तरह मरा नहीं, तो पत्थर से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी।
इस निर्मम हत्या के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने की कोशिश) और 120-बी (षड्यंत्र) के तहत दोषी पाया। शासकीय अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी के अनुसार, तीनों को आजीवन कारावास के साथ अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है।