2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य; जुर्माना 500 से 10 हजार तक, लेकिन पालन में लापरवाही
छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाने की तय समयसीमा निकल चुकी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 86% से अधिक वाहन अब भी बिना HSRP के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि नियम लागू कराने वाले अधिकारी और जनप्रतिनिधि खुद ही इस आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। दुर्ग और भिलाई में कलेक्टर से लेकर निगम आयुक्त, एसडीएम, DFO और सभापति तक की गाड़ियों में अभी तक पुरानी नंबर प्लेट ही लगी है।