- आबकारी विभाग जल्द जारी करेगा आदेश
- नई नीति में हटाया गया था होली को ड्राई डे से
- कानून-व्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए लिया निर्णय
छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब बिक्री को लेकर सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। नई आबकारी नीति में होली को ड्राई डे की सूची से हटाए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने त्योहार के दिन शराब दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। आबकारी विभाग जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा।
रायपुर। रंगों के पर्व होली पर इस बार राज्यभर में शराब की बिक्री नहीं होगी। राज्य सरकार ने सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए त्योहार के दिन शराब दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है। आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी होते ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल, वित्त वर्ष 2026-27 की नई आबकारी नीति में पहले तय सात ड्राई डे में संशोधन करते हुए होली, मुहर्रम और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) को सूची से हटाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद यह संकेत मिला था कि इन अवसरों पर दुकानें खुली रहेंगी।

हालांकि, अब सरकार ने होली को लेकर अपना रुख बदल दिया है। सूत्रों के मुताबिक, त्योहार के दौरान संभावित अव्यवस्था और सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
अब चार तय ड्राई डे
नई नीति के अनुसार वर्ष 2026-27 में चार दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं—
- 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)
- 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)
- 2 अक्टूबर (गांधी जयंती)
- 18 दिसंबर (गुरु घासी दास जयंती)
होली को इन निर्धारित ड्राई डे की सूची में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब अलग से आदेश जारी कर उस दिन बिक्री रोकने की तैयारी है।
30 जनवरी को हुआ था विरोध
गौरतलब है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने के मुद्दे पर राजनीतिक विरोध भी सामने आया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में दुकानों के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के निर्णय पर आपत्ति जताई थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ऐसे दिन दुकानें खुली रखना राष्ट्रपिता के विचारों और जनभावनाओं के विपरीत है।
इसी पृष्ठभूमि में होली को लेकर सरकार का यह ताजा फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि प्रतिबंध केवल एक दिन के लिए रहेगा या अतिरिक्त शर्तें भी लागू की जाएंगी।