20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की ही होगी सप्लाई; ‘सिम बाइंडिंग’ नियमों पर सरकार सख्त
एयर टिकट 48 घंटे में रद्द करने पर मिलेगा पूरा रिफंड
नई दिल्ली (ए)। केंद्र सरकार ने ईंधन और डिजिटल संचार से जुड़े दो अहम फैसलों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। 1 अप्रैल से देशभर में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही ‘सिम बाइंडिंग’ नियमों को लागू करने की समयसीमा 28 फरवरी के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। नए प्रावधानों के तहत मोबाइल फोन में सक्रिय सिम कार्ड नहीं होने पर वॉट्सएप जैसे मैसेजिंग एप काम नहीं करेंगे। वहीं, हवाई यात्रियों को राहत देते हुए टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कैंसिलेशन पर फुल रिफंड का प्रावधान भी लागू किया गया है।
सरकार के निर्देश के अनुसार, 1 अप्रैल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियों को केवल E20 पेट्रोल की आपूर्ति करनी होगी। इस फैसले का उद्देश्य आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
डिजिटल सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार सख्ती के मूड में है। दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया है कि ‘सिम बाइंडिंग’ व्यवस्था की तय समयसीमा में कोई ढील नहीं दी जाएगी। नए नियमों के लागू होने के बाद मोबाइल नंबर से लिंक और सक्रिय सिम के बिना वॉट्सएप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संचालित नहीं हो सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी खातों और साइबर अपराधों पर अंकुश लगेगा।
इधर, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में यात्रियों को राहत देते हुए बुकिंग के 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द कराने पर पूर्ण धनवापसी का प्रावधान किया गया है। इस फैसले से यात्रियों को अचानक बदलती यात्रा योजनाओं के बीच आर्थिक नुकसान से बचाव मिलेगा। सरकार के इन फैसलों को ऊर्जा, डिजिटल सुरक्षा और उपभोक्ता हितों से जुड़ा बड़ा कदम माना जा रहा है।