अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे मकान-दुकान का टैक्स, नगरीय निकायों को मिला अतिरिक्त समय
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। पहले यह अंतिम तिथि 31 मार्च थी, लेकिन लोकसभा चुनाव, परिसीमन और आचार संहिता जैसे कारणों से कर्मचारियों की व्यस्तता को देखते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत देने का निर्णय लिया है।
हर जिले के निकायों को जारी किया गया परिपत्र
राज्य शासन की ओर से सभी जिलों के कलेक्टरों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह फैसला वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू किया गया है। इसका उद्देश्य उन नागरिकों को राहत देना है जो समय पर टैक्स नहीं भर पाए थे।
ऑनलाइन भुगतान को मिलेगी प्राथमिकता
विभाग ने सभी नगरीय निकायों को घर-घर जाकर कर वसूली के निर्देश दिए हैं। साथ ही, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने और लोगों को इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी भी तय की गई है। इससे लोगों को लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा और डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा मिलेगा।
चुनावी व्यस्तताओं के चलते मिली छूट
इस बार संपत्ति कर वसूली की प्रक्रिया में चुनावी व्यस्तताओं के चलते व्यवधान आया। लोकसभा चुनाव, मतदाता सूची पुनरीक्षण, और स्थानीय निकायों में आचार संहिता के चलते विभागीय कर्मचारी पूरी तरह से वसूली कार्य में नहीं लग पाए। इसे ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त समय दिया गया है।
अब बिना जुर्माना के करें भुगतान
यह छूट उन नागरिकों के लिए राहत की खबर है, जो किसी कारणवश अब तक कर जमा नहीं कर सके थे। अब वे 30 अप्रैल तक बिना किसी पेनल्टी के अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।