
आधार से लिंक नहीं होने पर इनएक्टिव हो सकता है पैन कार्ड; ITR फाइल करने के लिए एक्टिव पैन जरूरी, जानें चेक और लिंक करने की आसान प्रक्रिया
अगर आप 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह जरूर जांच लें कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं। क्योंकि लिंक न होने की स्थिति में आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है, और बिना एक्टिव पैन कार्ड के ITR फाइल नहीं किया जा सकता।
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन नजदीक है, लेकिन क्या आपने यह जांचा है कि आपका पैन कार्ड अभी एक्टिव है या नहीं? टैक्स एक्सपर्ट्स की मानें तो यदि पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो उसे इनएक्टिव घोषित कर दिया जाता है। और ऐसा पैन ITR दाखिल करने के लिए अमान्य होता है।
CA आनंद जैन (इंदौर) के मुताबिक, पैन-आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में आपको 1,000 रुपए का शुल्क देकर इसे लिंक कराना होता है। यह काम आप आधार केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर या इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए घर बैठे खुद भी कर सकते हैं।
कैसे चेक करें पैन एक्टिव है या नहीं?
- आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- “Know Your PAN” सेक्शन में जाकर पैन और आधार नंबर डालें।
- अगर लिंक नहीं है, तो लिंक करने का विकल्प मिलेगा।
पैन-आधार लिंक कराने के तरीके:
- इनकम टैक्स वेबसाइट के जरिए
- आधार सेवा केंद्र या सीएससी
- नेट बैंकिंग के जरिए भी कुछ बैंकों में सुविधा उपलब्ध
समय पर ITR फाइल करने के 4 बड़े फायदे:
1. जुर्माना नहीं लगेगा:
अगर आपकी सालाना आय ₹5 लाख से ज्यादा है और आपने समय पर ITR नहीं भरा, तो ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। कम आय वालों पर भी ₹1,000 तक की पेनल्टी लग सकती है।
2. नोटिस से बचाव:
विभाग को आपकी आय के कई सोर्स से जानकारी मिल जाती है। समय पर ITR नहीं भरने पर आपको नोटिस भेजा जा सकता है।
3. ब्याज से बचत:
अगर आपने टैक्स का 90% से कम अदा किया है, तो सेक्शन 234B के तहत हर महीने 1% ब्याज देना होगा। समय पर ITR भरकर इससे बचा जा सकता है।
4. लॉस कैरी फॉरवर्ड का फायदा:
समय पर ITR फाइल करने पर आप शेयर बाजार या अन्य स्रोतों से हुए नुकसान को अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और भविष्य में टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।
अगर आप इस साल ITR फाइल करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका पैन कार्ड एक्टिव और आधार से लिंक है। यह छोटा-सा कदम आपके बड़े टैक्स फायदों और जुर्माने से बचा सकता है।