
- कार एक्सेसरी दुकानों को दी गई सख्त हिदायत – ब्लैक फिल्म और तेज साउंड सिस्टम न लगाएं
- बिना अनुमति नेम प्लेट और पदनाम अंकित करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत होगी नियम उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही
- एम.वी. एक्ट की धाराओं को दुकान के बाहर बोर्ड में दर्शाने के निर्देश
बिलासपुर । बिलासपुर में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस ने जिले भर के वाहन सजावट और एक्सेसरी दुकानदारों की बैठक लेकर स्पष्ट चेतावनी दी है। अब न तो वाहन में ब्लैक फिल्म लगेगी, न तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम और न ही किसी वाहन पर बिना अनुमति नेम प्लेट या पदनाम लिखा जाएगा।
बिलासपुर यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के सभी वाहन एसेसरी, रेडियम, नेम प्लेट और डेकोरेशन से जुड़े दुकानदारों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी वाहन में काली फिल्म (ब्लैक शीशा), तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम या बफर नहीं लगाए जाएंगे। साथ ही, बिना प्राधिकृत अनुमति के किसी भी वाहन पर नेम प्लेट या पदनाम नहीं लिखा जाएगा।
बैठक में बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वाहनों के आगे-पीछे के शीशों की पारदर्शिता कम से कम 70% और साइड शीशों की पारदर्शिता 50% होनी चाहिए। इसके उल्लंघन की स्थिति में पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदारों को यह भी समझाया गया कि वे अपनी दुकानों में इन नियमों का प्रचार करें। इसके लिए उन्हें सुझाव दिया गया कि दुकान के बाहर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं को बोर्ड के माध्यम से दर्शाएं, जिससे आमजन को जानकारी मिल सके कि किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना लगेगा।
इसके साथ ही प्रतिबंधित सर्च लाइट, तेज हॉर्न और अन्य गैरकानूनी सामानों के विक्रय पर भी रोक लगाने की समझाइश दी गई। बैठक में जिले भर से जुड़े सभी दुकानदारों, यूनियन के पदाधिकारियों एवं यातायात विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।