
13,850 करोड़ घोटाले का आरोपी; बेल्जियम कोर्ट में भारत को साबित करना होगा केस, विफल रहे तो हो सकती है रिहाई
पीएनबी घोटाले के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर है। 15 सितंबर से बेल्जियम की फेडरल कोर्ट में प्रत्यर्पण (एक्सट्राडिशन) की सुनवाई शुरू होगी। इसमें भारत की ओर से सीबीआई और विदेश मंत्रालय के वकील सबूत पेश करेंगे। चोकसी पर 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है।
नई दिल्ली (ए)। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण पर 15 सितंबर से बेल्जियम की फेडरल कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, भारत की ओर से सीबीआई और विदेश मंत्रालय (एमईए) के वकील कोर्ट में सबूत पेश करेंगे। अगर भारत पर्याप्त सबूत नहीं दे पाया, तो चोकसी की रिहाई भी संभव है।
सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार ने 8 सितंबर को बेल्जियम को लिखित गारंटी दी है। इसमें कहा गया है कि चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर-12 में रखा जाएगा, जहां एक कोठरी में 6 लोगों के रहने की सुविधा है। गारंटी लेटर में यह भी भरोसा दिया गया है कि चोकसी के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। उसे 24 घंटे मेडिकल सुविधा, साफ पानी, अच्छा भोजन और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। कुल 14 से ज्यादा विशेष सुविधाओं का वादा किया गया है।
चोकसी पर पीएनबी के साथ 13,850 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और भारत लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है। अब 15 सितंबर की सुनवाई इस मामले में अहम साबित हो सकती है।