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आरोपी अजय चक्रवर्ती की अवैध कमाई से खरीदी गई जमीन-मकान जब्त, एसएसपी रजनेश सिंह बोले- नशे के कारोबारियों की संपत्ति पर लगातार शिकंजा
बिलासपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति को फ्रीज किया है। आरोपी अजय चक्रवर्ती की लगभग 1.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर SAFEMA न्यायालय को भेजी गई है।

बिलासपुर। नशे के अवैध कारोबार पर लगातार शिकंजा कसते हुए बिलासपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में आरोपी अजय चक्रवर्ती द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज किया गया।

अजय चक्रवर्ती के खिलाफ बिलासपुर और जबलपुर जिलों में एनडीपीएस एक्ट के कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी ने नशे के धंधे से हुई कमाई को वैध दिखाने के लिए अपनी पत्नी और एक परिचित महिला के नाम पर जमीन खरीदी और मकान निर्माण कराया था।

यह कार्रवाई वर्ष 2021 में तोरवा थाने में दर्ज प्रकरण की वित्तीय जांच के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर दोबारा शुरू की गई। जांच पूरी होने के बाद आवासपारा सिरगिट्टी और टिकरापारा (जिला बिलासपुर) स्थित लगभग 1.20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को फ्रीज किया गया। पूरी कार्यवाही के बाद संपत्ति SAFEMA न्यायालय को भेजी गई।

इस उल्लेखनीय कार्यवाही में सिरगिट्टी थाना के प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह का योगदान विशेष रहा। उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए एसएसपी रजनेश सिंह ने उन्हें नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
अब तक बिलासपुर जिले में 6 मामलों में 17 आरोपियों की अवैध संपत्तियां चिन्हित कर फ्रीज की जा चुकी हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ रुपये आंकी गई है।
“ये समाज के दुश्मन है। इन्ही के कारण युवा नशे में फसते जा रहे हैं। युवा अपना कीमती समय और ऊर्जा नशे में खो रहे हैं और अपराध की गिरफ्त में फँस रहे हैं। उन्हें बाहर निकालने की ज़िम्मेदारी हम सभी को लेना है।”
— रजनेश सिंह, एसएसपी बिलासपुर