नया रायपुर के 55 एकड़ प्रोजेक्ट में नियमों का उल्लंघन, खरीदी-बिक्री और रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ में बिना पंजीकरण रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रचार पर अब सख्ती तेज हो गई है। सीजीरेरा ने नियमों का उल्लंघन करने वाले एक बड़े प्रोजेक्ट पर कार्रवाई करते हुए उसकी बिक्री और पंजीयन पर अंतरिम रोक लगा दी है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजीरेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों की अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाते हुए “डेला रेसकोर्स एंड इंटरनेशनल पोलो क्लब” परियोजना पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह कार्रवाई बिना रेरा पंजीकरण के प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार और बुकिंग आमंत्रण को लेकर की गई है।
प्राधिकरण के अनुसार, नया रायपुर के सेक्टर-37 में लगभग 55 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित इस परियोजना के प्रमोटर ने रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन किया है। जांच में सामने आया कि पंजीकरण प्राप्त किए बिना ही सोशल मीडिया के जरिए प्रोजेक्ट का व्यापक प्रचार किया गया और लोगों को निवेश के लिए आमंत्रित किया गया।
सीजीरेरा की निगरानी टीम द्वारा मामले को संज्ञान में लेने के बाद प्रकरण दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर प्राधिकरण ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए परियोजना से जुड़े सभी भूखंडों, मकानों और अन्य इकाइयों की खरीदी-बिक्री एवं पंजीयन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।
इसके साथ ही जिला पंजीयक एवं उप-पंजीयक, रायपुर को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित परियोजना से जुड़े किसी भी दस्तावेज का पंजीयन आगामी आदेश तक न किया जाए और आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
प्राधिकरण ने आम नागरिकों को सचेत करते हुए कहा है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश से पहले उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की अनिवार्य रूप से जांच करें, ताकि भविष्य में आर्थिक और कानूनी समस्याओं से बचा जा सके।