सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट के मामले में वैशाली नगर पुलिस ने की कार्रवाई; IT एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज
कांग्रेस नेता और पूर्व साडा उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह को प्रधानमंत्री मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर सेंट्रल जेल दुर्ग भेजा गया। पुलिस ने उनका मोबाइल जब्त कर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजने की प्रक्रिया शुरू की है।
भिलाई। कांग्रेस नेता एवं पूर्व साडा उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार कर मंगलवार को दुर्ग न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर सेंट्रल जेल दुर्ग भेज दिया गया।
पुलिस ने उनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है, जिसे जल्द ही फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आपत्तिजनक पोस्ट उन्हीं के द्वारा की गई थी या नहीं।
घटना की पृष्ठभूमि में बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बृजमोहन सिंह के खिलाफ वैशाली नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने देर रात उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय कांग्रेस कार्यकर्ता थाने पहुंच गए थे, जिससे स्थिति को संभालने के लिए उन्हें भिलाई नगर थाना शिफ्ट किया गया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 296, 353(1)(b), 353(1)(c), 353(2) तथा IT एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।