बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते से ऑटो-डेबिट होता है प्रीमियम, दुर्घटना में मौत या स्थायी विकलांगता पर मिलता है बीमा कवर
नई दिल्ली (ए)। कम प्रीमियम में दुर्घटना से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गई है। इसमें महज ₹20 सालाना प्रीमियम देकर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर लिया जा सकता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक या पोस्ट ऑफिस खाताधारक इस योजना से जुड़ सकते हैं। खास बात यह है कि योजना में शामिल होने के लिए मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक साल की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। इसका कवर हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है। दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति या कानूनी वारिस को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दुर्घटना में निर्धारित स्थायी विकलांगता की स्थिति में भी योजना के नियमों के अनुसार बीमा राशि मिलती है।
किसे माना जाता है दुर्घटना
योजना में दुर्घटना का अर्थ अचानक, अप्रत्याशित और बाहरी कारण से हुई घटना से है। भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मृत्यु या विकलांगता भी इसके दायरे में आती है। हत्या के मामलों में भी योजना के तहत लाभ मिल सकता है। वहीं आत्महत्या की स्थिति में बीमा लाभ नहीं दिया जाता।
18 से 70 वर्ष तक के लोग पात्र
बैंक या पोस्ट ऑफिस में व्यक्तिगत बचत खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग योजना में शामिल हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के कई बैंकों में खाते होने पर भी वह केवल एक खाते के माध्यम से योजना का लाभ ले सकता है। संयुक्त खाते में प्रत्येक पात्र खाताधारक अलग-अलग ₹20 का वार्षिक प्रीमियम देकर कवर ले सकता है।
कैसे कटता है प्रीमियम
योजना का प्रीमियम बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते से साल में एक बार ऑटो-डेबिट के माध्यम से काटा जाता है। सामान्य तौर पर बीमा कवर की अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है। योजना में बाद में शामिल होने वाले व्यक्ति का जोखिम कवर प्रीमियम कटने की तारीख से शुरू होता है।
NRI भी ले सकते हैं लाभ
भारत में स्थित बैंक में खाता रखने वाले एनआरआई भी योजना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, क्लेम की राशि का भुगतान भारतीय रुपए में किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति योजना से बाहर हो जाता है, तो पात्रता और निर्धारित प्रीमियम के अनुसार दोबारा इसमें शामिल हो सकता है।
इन स्थितियों में खत्म हो सकता है कवर
खाताधारक के 70 वर्ष की आयु पूरी करने पर योजना का कवर समाप्त हो जाता है। बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता बंद होने अथवा प्रीमियम कटने के समय खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर भी बीमा कवर जारी नहीं रहता। यदि गलती से एक से अधिक खातों से प्रीमियम कट जाता है तो कवर केवल एक खाते पर ही मान्य रहता है।
इलाज का खर्च नहीं मिलता
यह योजना दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होने के मेडिकल खर्च की भरपाई नहीं करती। मृत्यु की स्थिति में क्लेम राशि नामित व्यक्ति या कानूनी वारिस के बैंक खाते में भेजी जाती है। विकलांगता की स्थिति में निर्धारित क्लेम राशि बीमित खाताधारक के बैंक खाते में जमा की जाती है।
क्लेम में दस्तावेज जरूरी
सड़क, रेल या वाहन दुर्घटना, डूबने अथवा आपराधिक घटना से हुई मृत्यु के मामलों में पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर की जरूरत पड़ सकती है। सांप के काटने या पेड़ से गिरने जैसी घटनाओं में अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर भी क्लेम प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।
कहां से लिया जा सकता है लाभ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए संबंधित बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस से संपर्क किया जा सकता है। जिस बैंक खाते से योजना का लाभ लेना है, उसी खाते के माध्यम से नामांकन और प्रीमियम भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाती है।