
‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की मंजूरी; भारतीय प्रवासियों पर पड़ेगा सीधा असर, हर साल ₹8,750 करोड़ का टैक्स बोझ
अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों को अब अपनी कमाई भारत भेजने पर अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 3.5% रेमिटेंस टैक्स लगाने वाले कानून ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव अब सीनेट के पास जाएगा और 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
वॉशिंगटन (ए)। अमेरिका से भारत पैसे भेजने वाले प्रवासी भारतीयों को अब अपनी कमाई पर 3.5% टैक्स देना होगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 22 मई को ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ पारित कर दिया, जिसके तहत विदेशों में काम करने वाले व्यक्ति जब अपने देश में धन भेजेंगे, तो उस रकम पर टैक्स लगेगा। शुरुआत में यह दर 5% प्रस्तावित थी, जिसे अब घटाकर 3.5% किया गया है।
यह कानून अभी अमेरिकी सीनेट की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। यदि पारित हो गया, तो इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा।
इस नीति का सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय समुदाय पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका से भारत में सबसे अधिक रेमिटेंस भेजा जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को कुल $130 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जिसमें से $30 बिलियन (लगभग 23.4%) सिर्फ अमेरिका से आया था। 45 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों ने यह राशि भेजी।
यदि यह टैक्स लागू होता है, तो $30 बिलियन पर 3.5% टैक्स की गणना के अनुसार लगभग $1.05 बिलियन (करीब ₹8,750 करोड़) की राशि अमेरिका सरकार को टैक्स के रूप में मिलेगी। इससे न केवल प्रवासी भारतीयों की बचत पर असर पड़ेगा, बल्कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका को अतिरिक्त राजस्व तो देगा, लेकिन भारत सहित कई विकासशील देशों के लिए यह एक वित्तीय झटका साबित हो सकता है, जो रेमिटेंस पर काफी हद तक निर्भर हैं।