
सेक्शन 80C से लेकर 80D और 80TTA तक, इनकम टैक्स में बचत के बड़े मौके — सीनियर सिटिज़न्स के लिए अलग लाभ
जुलाई में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सिलसिला जोरों पर है और इस बार अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की गई है। लेकिन टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय का इंतजार न करें। खासकर वे लोग जो पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनके पास टैक्स छूट के कई विकल्प हैं। सही डिडक्शन क्लेम कर आप बड़ी टैक्स बचत कर सकते हैं।
जैसे ही जुलाई का महीना शुरू होता है, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अब तक करीब 67 लाख ITR दाखिल हो चुके हैं, जबकि इस बार अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को यह जानना बेहद जरूरी है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत वे किन डिडक्शंस का फायदा उठा सकते हैं।
यहां हम 5 महत्वपूर्ण टैक्स डिडक्शन की जानकारी दे रहे हैं, जिनके ज़रिए आप अपनी टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं
1. सेविंग अकाउंट पर ब्याज की छूट – सेक्शन 80TTA / 80TTB
अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, तो सेक्शन 80TTA के तहत आप बचत खाते पर अर्जित ब्याज में से 10,000 रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। वहीं, सीनियर सिटिज़न्स के लिए यह छूट सेक्शन 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक है।
2. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम – सेक्शन 80D
आप खुद, जीवनसाथी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं।
यदि माता-पिता की उम्र 60 वर्ष से कम है, तो उनके लिए भी अलग से 25,000 रुपये की छूट है।
अगर माता-पिता सीनियर सिटिजन हैं, तो ये छूट 50,000 रुपये तक हो सकती है।
इसके अलावा, Preventive Health Check-up पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त डिडक्शन भी इस सीमा में शामिल होता है।
3. सीनियर सिटीजन के मेडिकल खर्च पर छूट
यदि आपने अपने सीनियर सिटिजन पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं चुकाया है, लेकिन उनके इलाज पर खर्च किया है, तो आप 50,000 रुपये तक की छूट मेडिकल खर्चों के रूप में क्लेम कर सकते हैं।
4. EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) – सेक्शन 80C
अगर आप वेतनभोगी हैं और ईपीएफ (EPF) में योगदान कर रहे हैं, तो सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है।
ध्यान दें कि यदि ईपीएफ और वीपीएफ में कुल योगदान 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स योग्य होता है।
5. PPF और टैक्स सेविंग एफडी – सेक्शन 80C
आप PPF, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, NSC, ELSS जैसी स्कीम्स में निवेश कर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह निवेश दीर्घकालिक बचत के साथ टैक्स में राहत भी देता है।